शिक्षा निदेशालय द्वारा हाल ही में जारी आदर्श आचार संहिता के अनुसार, किसी भी प्रतिबंधित संगठन से संबंध रखने को राष्ट्रविरोधी गतिविधि बताया गया है। इसमें संलिप्त पाए जाने पर किसी भी छात्र को दाखिला देने से मना किया जा सकता है या वहां पढ़ रहे छात्र को निष्कासित भी किया जा सकता है।
शिक्षा निदेशालय के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक, छात्रों को दाखिले या नए शैक्षिक सत्र में प्रवेश करने के समय आदर्श आचार संहिता के तहत कई दिशा निर्देश सौंपे जाते हैं। इनमें किसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़ाव रखना भी शामिल है। यह दिशानिर्देश मुख्यत: कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए हैं।
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