राज्य सरकार दहेजबंदी और बाल विवाह पर रोक लगाने को लेकर सख्ती करने जा रही है। राज्य सरकार की सेवा में प्रवेश पाने वाले सभी कर्मियों को पहले ही शपथ पत्र देना होता है कि वे दहेज मुक्त विवाह करेंगे। किंतु अब तक इस पर कोई सख्ती नहीं होती थी। सरकार ने इसे प्राथमिकता में शामिल करते हुए इन मामलों में शिकायत मिलने पर नौकरी से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है।
विभागों एवं जिलों को दिया जाएगा निर्देश
दहेजबंदी और बाल विवाह निषेध को लेकर नोडल एजेंसी महिला विकास निगम द्वारा इस संबंध में सभी विभागों एवं जिला प्रशासन को पत्र लिखकर निर्देश दिया जाएगा कि वे सरकारी सेवा में आने वाले कर्मियों से शपथ पत्र लेने के साथ इस पर सख्त नजर रखें। अगर किसी सरकारी कर्मी के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सभी प्रकार के सरकारी कर्मियों पर यह नियम लागू होगा।
दहेजबंदी को लेकर अन्य प्रावधान भी होंगे
सूत्रों ने बताया दहेजबंदी व बाल विवाह निषेध को लेकर अन्य प्रकार के प्रावधान भी लागू किए जाएंगे। इनमें विवाह भवन द्वारा विवाह पूर्व दहेज नहीं लेने और देने तथा बाल विवाह नहीं करने संबंधी शपथ पत्र लिया जाएगा। अगर कोई पंडित या मौलवी या धर्मगुरु बाल विवाह कराएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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