जयपुर खूनी झड़प: एक सिपाही की मौत, 14 थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं पर 11 सितम्बर तक अस्थाई प्रतिबंध

नयी दिल्ली। राजस्थान की राजधानी जयपुर के रामगंज इलाके में शुक्रवार रात पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच जमकर झड़प हुई।जो बाद में खूनी झड़प में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा एक दंपति की पिटाई की गई, जिससे आम लोग भड़क उठे और उन्होंने पुलिस पर हमला बोल दिया। भीड़ को काबू से बाहर होता देख पुलिस को भी बल का सहारा लेना पड़ा। वहीं घटना में कई लोगों के घायल होने के साथ एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई। स्थिति को देखते हुए चार थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है।वहीं इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है।

जानकारी के मुताबिक, रामगंज इलाके में एक कांस्टेबल ने रिक्शा हटाने के दौरान एक बाइक पर सवार दंपति को डंडा मार दिया। इसके बाद लोग भड़क गए।भीड़ ने एक पावर हाउस के अलावा पुलिस के वाहन और एंबुलेंस समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।प्रदर्शनकारियों ने रामगंज थाने में भी घुसने की कोशिश की।हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, साथ ही हवाई फायरिंग भी की।
तनाव बढ़ता देख पुलिस को अतिरिक्त फोर्स मंगवानी पड़ी. भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मीडिया खबरों के अनुसार इस झड़प में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है और करीब दस बुरी तरह से जख्मी हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है।


रात को हालात काबू में करने के बाद भी पुलिस की ओर से इलाके में कर्फ्यू जारी रखा गया है।साथ ही इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।
सम्भागीय आयुक्त राजेश्वर सिंह ने एक आदेश जारी कर जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के 14 थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं यथा 2जी/ 3जी/ 4जी डाटा (मोबाईल इंटरनेट), इंटरनेट सर्विसेज, बल्क एसएमएस / एमएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर एवं अन्य सोशल मीडिया सर्विसेज थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाईडर्स (वाइस कॉल के अलावा) पर सोमवार (11 सितम्बर 2017) को रात्रि 11.59 बजे तक अस्थाई प्रतिबंध लागू किया है।

इनमें रामगंज, सुभाष चौक, गलता गेट, माणक चौक, जालुपूरा, कोतवाली, नाहरगढ़, ब्रह्मपुरी, शास्त्रीनगर, संजय सर्किल, भट्टा बस्ती, ट्रांसपोर्ट नगर, आदर्श नगर, एवं लालकोठी थाना क्षेत्र शामिल है. सम्भागीय आयुक्त सिंह ने भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना ‘टेम्पोरेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज (पब्लिक इमरजेंसी ऑर पब्लिक सेफ्टी) रूल्स-2017’ के तहत गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों के अनुसरण में कानून व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश जारी किया है।
सम्भागीय आयुक्त ने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए है।यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसे सक्षम विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।

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