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कर्नाटक संकट: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लें विधानसभा अध्यक्ष

नई दिल्ली। कर्नाटक का राजनीतिक संकट जल्द दूर होने की उम्मीद बंध रही है। बुधवार को कांग्रेस के 15 बागी विधायकों की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लें। हालांकि शीर्ष अदालत ने इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 18 जुलाई 2019 को विश्वासमत हासिल करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट विधायकों के इस्तीफे पर विधानसभा अध्यक्ष का फैसला आने के बाद ही होगा।

फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हमें इस मामले में संवैधानिक संतुलन कायम करना है। …विधानसभा अध्यक्ष  15 बागी विधायकों के इस्तीफों पर अपने अनुसार विचार करें। वह खुद से फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्हें समय सीमा के भीतर निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।” इसके साथ ही कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार को झटका देते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, “15 बागी विधायकों को भी सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनने के लिए बाध्य न किया जाए।”

इससे पहले, अदालत की जब कार्यवाही शुरू हुई तो बागी विधायकों की तरफ से पेश वरिष्‍ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि विधायकों को इस्तीफा देने का मौलिक अधिकार है, इसे नहीं रोका जा सकता। संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक इस्तीफा तुरंत स्वीकार करना होगा। जब तक इस पर फैसला नहीं होता तक तक उन्हें सदन में पेशी से छूट दिया जाए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से दलील दी गई कि अयोग्यता और इस्तीफा पर फैसला का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का है। जब तक वह अपना फैसला नहीं दे देता तब तक सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकता।

सबसे पहले बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वकील मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने उनसे पूछा कि अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट है। इस पर रोहतगी ने बताया कि 10 विधायकों के इस्तीफे पर विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेना है जो कि अभी लंबित है।10 विधायक पहले ही विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश हो चुके हैं। रोहतगी ने दलील दी कि विधानसभा अध्यक्ष के सामने विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की मांग का लंबित होना उन्हें इस्तीफे पर फैसला लेने से नहीं रोकता। ये दोनों अलग अलग मामले हैं। रोहतगी ने कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष इन विधायकों के इस्तीफे पर फैसला करते हैं तो राज्य की सरकार अल्पमत में आ जाएगी।

gajendra tripathi

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