नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के चलते देशभर में लागू किए गए लॉकडाउन (Lockdown) का चौथा चरण (Lockdown 4.0) शुरू हो गया है जो 31 मई तक जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी इसकी गाइडलाइन में यूं तो कई प्रवाधान/नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है लेकिन एक ऐसा नियम भी है जो पहली नजर में भले ही हल्का लगे पर इसका उल्लंघन करना बहुत महंगा साबित हो सकती है। इस नियम के अनुसार “आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, पूरे देश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक लगी रहेगी।” इस नियम का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है और जेल जाने के साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
दरअसल, लॉकडाउन लागू करने का उद्देश्य यह है कि लोग घरों में रहें और जब तक कोई बहुत जरूरी काम न हो, बाहर नहीं निकले। लॉकडाउन में सुबह और शाम की सैर पर भी पाबंदी है। लेकिन, कुछ लोग हैं कि मानते ही नहीं। देखने में आ रहा है कि कई जगहों पर लोगों के झुंड के झुंड सुबह और शाम सैर को निकल रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस महामारी फैलने का बहुत अधिक खतरा है। देशभर से लोगों की इस लापरवाही की शिकायतें मिलने के बाद केंद्र सरकार ने शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर नहीं निकलने के नियम को कड़ाई के साथ लागी करने के निर्देश दिए हैं।
इस दौरान दिन में लोगों और अंतर-राज्यीय परिवहन को आवाजाही की अनुमति दी गई है। हालांकि, सभी सार्वजनिक समारोह, स्कूल, मॉल और रेस्त्रां बंद रहेंगे। साथ ही हवाई उड़ानें, मेट्रो और नियमित रेल सेवाएं निलंबित रहेंगी।
गाइडलाइन के मुताबिक, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, एक से ज्यादा बीमारी से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे लॉकडाउन 4.0 के दौरान घर पर ही रहेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश लॉकडाउन गाइडलाइन को सख्ती से लागू करना जारी रखें और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी की गई इन गाइडलाइन में कोई ढ़ील नहीं दी जाए।