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भुवनेश्वर (ओडिशा)। उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने यहां गुरुवार को आधी रात में सुनवाई की और दहेज उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार मेजर को जेल के बजाए सैन्य हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इससे पहले उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी एसके मिश्रा वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई की कोशिशें नाकाम रहने के बाद रात 10 बजे अदालत पहुंचे। मामले की सुनवाई देर रात डेढ़ बजे तक जारी रही।

सुनवाई के बाद न्यायाधीश एसके मिश्रा ने आदेश दिया कि गिरफ्तार किए गए मेजर को जेल के बजाए सैन्य हिरासत में भेजा जाए। मेजर को दहेज के लिए पत्नी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न करने और हत्या की कोशिश के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। सैन्य अधिकारी के खिलाफ पुलिस थाने में दहेज रोकथाम कानून एवं आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उस पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी को धमकी दी कि यदि वह अपने माता-पिता के पास से धन लेकर नहीं आती है तो वह उसे गोली मार देगा।

मेजर की पत्नी ने शिकायत की कि पहले आपसी सहमति से मामले को सुलझा लिया गया था लेकिन पति ने उसका उत्पीड़न करना जारी रखा। पुलिस ने मेजर को नोटिस दिया था लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। पुलिस ने गुरुवार को उसको गिरफ्तार कर लिया।

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