नई दिल्ली। कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामले फिर तेजी से बढ़ने के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 (कोरोना वायरस) से संबंधित निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये नए दिशा-निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेंगे।
नए आदेश के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कोरोना संक्रमण की रोकथाम के कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी (SOPs) जारी करना और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। इस दौरान राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।
नाइट कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लागू कर सकते हैं राज्य
नए आदेशों का मुख्य फोकस कोरोना के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है। कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हाल में मामलों में बढ़ोत्तरी के चलते इस बात पर जोर दिया गया है कि सावधानी बरतने की जरूरत है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य, केंद्रशासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं।
स्थानीय लॉकडाउन के लिए केंद्र से लेनी होगी अनुमति
गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी कार्यालयों में शारीरिक दूरी को लागू करने की जरूरत है। शहरों में जहां साप्ताहिक पॉजिटिवटिी रेट 10 प्रतिशत से अधिक है, संबंधित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए कार्यालय समय और अन्य उपायों को लागू करने पर विचार करेंगे।