नई दिल्ली, 28 जनवरी। रेल मंत्रालय ने टिकटों से संबंधी कई नियमों में बदलाव किये हैं। सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने के लिये रेलवे ने नियमों में परिवर्तन किया हैं।
15 फरवरी 2016 से ये होंगे रेल टिकट के नये नियम
– जनरल (अनारक्षित) टिकट जारी होने के समय से सिर्फ तीन घंटे तक ही मान्य रहेगा।
– एक अकाउंट से एक महीने में अधिकतम छह टिकट ही बुक किये जा सकेंगे।
– 8 बजे से 12 बजे के बीच क्विक बुकिंग ऑप्शन बंद रहेगा।
– एजेंट्स टिकट बुकिंग शुरू होने के आधे घंटे तक बुक नहीं करवा सकते।
– 8 बजे से 12 बजे तक ई-वॉलेट और कैश कार्ड से बुकिंग नहीं करवाई जा सकेगी।