NGT ने भारत में डीजल कारों में ‘चीट डिवाइस’ का इस्तेमाल करने व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर 16 नवंबर 2018 को Volkswagen कंपनी को 100 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने अपने आदेश की अवहेलना करने पर जर्मनी की ऑटो क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फॉक्सवैगन (Volkswagen) को गुरुवार को कड़ी फटकार लगायी। दरअसल NGT ने 16 नवंबर 2018 को Volkswagen कंपनी को 100 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसे लेकर NGT ने कंपनी की खिंचाई की और 24 घंटे के भीतर उक्त धनराशि जमा कराने के निर्देश दिए।
NGT के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कंपनी द्वारा उसके आदेश का पालन ना करने पर कड़ी आपत्ति जताई और उसे एक हलफनामा देने के लिए कहा कि वह शुक्रवार शाम पांच बजे तक धनराशि जमा कराएगी।
पीठ में शामिल न्यायमूर्ति एसपी वांगड़ी ने कहा, ‘‘आपने हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं किया जबकि कोई रोक नहीं थी। हम आपको और समय नहीं देंगे। दरअसल, NGT को सूचित किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है जिसके बाद उसने मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी थी।
NGT ने 16 नवंबर 2018 को कहा था कि फॉक्सवैगन ने भारत में डीजल कारों में जिन ‘चीट डिवाइस’ का इस्तेमाल किया उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। अधिकरण ने कंपनी को जुर्माने के तौर पर 100 करोड़ रुपये की अंतरिम राशि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) में जमा कराने के लिए कहा।
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