रोहतक में पिछले साल अप्रैल में हुए सद्भावना सम्मेलन में बाबा रामदेव ने कहा था कि कानून का राज है नहीं तो वह ‘भारत माता की जय’ का नारा नहीं लगाने वाले लोगों का ‘सिर कलम’ कर चुके होते।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश गोयल ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख तीन अगस्त तय की है।बता दें कि योग गुरु के खिलाफ 12 मई को अदालत ने जमानती वारंट जारी किया था। मामले में शिकायतकर्ता के वकील ओपी चुग ने बताया कि आदेश के अनुसार रामदेव गुरुवार को एक बार फिर अदालत में पेश होने में नाकाम रहे।कई समन और जमानती वारंट जारी करने के बावजूद वह पेश नहीं हुए।
हरियाणा में जाट आंदोलन के बाद सद्भावना बहाली के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। संबंधित मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा की शिकायत के बाद अदालत ने रामदेव को समन जारी किया था। बत्रा ने मामले में रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है।
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