अधिसूचना के अनुसार केन्द्र की 10 जांच एवं जासूसी एजेंसियों को कंप्यूटरों को इंटरसेप्ट करने और उनके आंकड़ों का विश्लेषण करने का अधिकार प्राप्त हो गया है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्यूटर प्रणालियों को इंटरसेप्ट करने, इन पर नजर रखने और उनका विश्लेषण करने की 10 एजेंसियों को इजाजत देने वाली अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका पर केन्द्र सरकार को सोमवार को नोटिस जारी किया। अदालत ने केन्द्र से छह सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। इससे पहले केन्द्र सरकार की 20 दिसंबर की अधिसूचना को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई थी।
गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून के तहत केन्द्र की 10 जांच एवं जासूसी एजेंसियों को कंप्यूटरों को इंटरसेप्ट करने और उनके आंकड़ों का विश्लेषण करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ती है तो वह मामले पर सुनवाई करेगा। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायामूर्ति संजय किशन कौल की पीठ के समक्ष अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा था कि उनकी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई होना चाहिए।
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