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आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा को गिरफ्तार करने का आदेश

अनिल शर्मा, शिवप्रिया और अजय कुमार के खिलाफ आपराधिक साजिश कर 6.60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

नई दिल्ली। आपराधिक साजिश कर 6.60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में आम्रपाली ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। देश की शीर्ष अदालत ने आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा व कंपनी के दो अन्य निदेशकों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। इन तीनों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन अनिल शर्मा और दो निदेशकों शिवप्रिया और अजय कुमार के खिलाफ आपराधिक साजिश के मामले में चार्जशीट दाखिल कर इन्हें गिरफ्तार किए जाने की मांग की थी।

तीनों फिलहाल नोएडा पुलिस की निगरानी में

दिल्ली में रहने वाले अभिनव जैन ने दिसंबर 2016 में इन तीनों के खिलाफ आपराधिक साजिश कर 6.60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली समूह में हुए फर्जीवाड़े का पता लगाने के लिए ऑडिटर्स की नियुक्ति कर चुका है जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आ चुकी हैं।

ऑडिटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आम्रपाली समूह ने करीब 500 से अधिक लोगों के नाम पर 1 रुपये, 5 रुपये और 11 रुपये वर्गफुट की दर से फ्लैट की बुकिंग की और ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी, चपरासी और ड्राइवर्स के नाम पर 23 कंपनियां बनाई गईं और फिर इनमें घर खरीदने वालों के रुपयों को डायवर्ट किया गया।

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