नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (चुनाव आयोग) से पूछा है कि विवेक ओबेरॉय स्टारर फिल्म “पीएम नरेंद्र मोदी” पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या नहीं। फिल्म के निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह फिल्म देखकर बताए कि फिल्म रिलीज होने लायक है या नहीं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 22 अप्रैल तक सीलबंद लिफाफे में अपना विचार देने को कहा है। चुनाव आयोग द्वारा फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ इसके निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
दरअसल, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और राजनेताओं को चुनावी लाभ पहुंचाने वाली फिल्मों को रिलीज की मंजूरी देने से इन्कार कर दिया था। इस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉयोपिक सहित दो अन्य फिल्मों की रिलीज पर रोक लग गई थी। आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि चुनाव के समय ऐसी किसी फिल्म को रिलीज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है जिससे किसी राजनीतिक दल या राजनेता को फायदा मिलने की संभावना हो।
इससे पहले विवेक ओबेरॉय ने “पीएम नरेंद्र मोदी” की रिलीज में हो रही देरी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि “कुछ ताकतवर लोग फिल्म की रिलीज को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ बहुत शक्तिशाली लोग हैं जिन्होंने अपने वकीलों के जरिए अदालतों का दरवाजा खटखटाया है। वे हमें कुछ समय के लिए रोक सकते हैं लेकिन वे फिल्म को रिलीज करने से हमें रोक नहीं पाएंगे।”
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