सरकार ने बुधवार को पेश 2017-18 के बजट में चुनावी बांड शुरू करने का निर्णय किया है। बैंकों से यह बांड खरीदने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा और इसके लिए कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि राजनीतिक दलों को आयकर से छूट मिली हुई है। लेकिन आधे दल ऐसे हैं जो अपनी आय और निवेश का विवरण (आईटीआर) विभाग में प्रस्तुत नहीं करते।
अधिया ने कहा कि उन्होंने (राजनीतिक दलों ने) दिसंबर तक आईटीआर दाखिल नहीं किया तो उनकी कर-छूट खत्म हो जाएगी। हम इसके लिए लिए उन्हें नोटिस भेजेंगे। इससे कड़ा अनुशासन लागू होगा। हमारा अनुभव है कि 50 प्रतिशत राजनीतिक दल पिछले दो साल से आईटीआर दाखिल नहीं करा रहे हैं। ये अपेक्षाकृत छोटे दल हैं जिन्हें आईटीआर दाखिल करने की परवाह ही नहीं लगती है। उन्होंने कहा कि यदि इन्होंने दिसंबर तक आईटीआर दाखिल न किया तो वे कर छूट का लाभ गवां सकती हैं।
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