इसके साथ ही सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
नई दिल्ली । सामान्य वर्ग केआर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी शनिवार को अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
गौरतलब है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण के विधेयक को नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट ने गत सात जनवरी को मंजूरी दी थी। इसके बाद आठ जनवरी को इसके लिए लोकसभा में 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया। लोकसभा में इस बिल के समर्थन में 323 वोट पड़े जबकि इस बिल के विरोध में तीन सदस्यों ने मतदान किया। राज्यसभा ने बुधवार को 124वें संविधान संशोधन विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से पारित किया था। सदन ने विपक्षी सदस्यों के पांच संशोधनों को अस्वीकार कर दिया।
सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लिए नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसे इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करता है।
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