चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), एनआरसी और एनपीआर के विरोध में मुस्लिम संगठनों द्वारा तमिलनाडु विधानसभा की घेराबंदी करने पर 11 मार्च 2020 तक अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्तिएम. सत्यनारायण और न्यायमूर्ति आर. हेमलता की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु पुलिस को 11 मार्च तक प्रदर्शन की अनुमति ना देने का आदेश दिया। कोर्ट ने इसके साथ ही अपने आदेश में यह भी साफ किया कि वह सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर कोई राय कायम नहीं कर रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।

तमिलनाडु इस्लामिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन और इसके सहयोगी मुस्लिम संगठनों ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में 19 फरवरी को तमिलनाडु विधानसभा की घेराबंदी करने का आह्वान किया था।

डीएमके के नेता टीकेएस इलांगोवन ने कहा कि सरकार सीएए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलनों को किसी भी तरह से रोकना चाहती है और व कोर्ट का भी सहारा लेकर सभी तरह के दबाव डालने की कोशिश कर रही है। हमनें सीएए, एनआरस और एनपीआर के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया और अब तक 2 करोड़ 5 लाख हस्ताक्षर इकट्ठे हो चुके हैं। हम इन हस्ताक्षरों को राष्ट्रपति को सौपेंगे।

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