जोधपुर जेल भेजे गए
सलमान के जोधपुर जेल पहुंचने पर सबसे पहले उनका मेडिकल कराया गया।वहीं, सलमान खान की तरफ से जोधपुर के सत्र अदालत में जमानत अर्जी दायर की है, जिस पर कोर्ट कल सुनवाई करेगा। सलमान को सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट के बाहर मौजूद बिश्नोई समाज के लोगों ने अभिनेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं, सलमान के समर्थकों ने भी उनके पक्ष में नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को वहां से हटाया।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सलमान को दोषी पाया गया। सलमान खान पर अदालत ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने इस मामले में अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। काला हिरण शिकार इस मामले में सलमान खान के साथ सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रेे और दुष्यंत कुमार आरोपी थे।यह मामला फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान का है। बता दें कि सलमान खान इन दिनों बॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं।
पिछले दिनों इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद जोधपुर ग्रामीण जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि अदालत ने सलमान को छोड़ अन्य चार आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है।
अदालत के फैसले के बाद कोर्ट के बाहर दुखी होकर निकलीं उनकी बहनें अर्पिता और अलवीरा। (फोटो साभार PTI)
सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 1 और 2 अक्टूबर 1998 को जोधपुर में देर रात लूणी थाना इलाके के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था। मामले में पेश किए गए गवाहों ने कोर्ट को बताया था कि सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया तो उस समय ये सभी आरोपी जिप्सी गाड़ी में सवार थे।उन्होंने बताया कि जिप्सी में मौजूद सभी सितारों ने सलमान को शिकार करने के लिए उकसाया था, जिसके बाद गोली की आवाज सुनकर सभी गाववाले वहां एकत्र हो गए थे।गांव वालों के आने के बाद सलमान वहां से गाड़ी लेकर भाग गए थे और दोनों हिरण वहीं पड़े थे।
बता दें कि सलमान खान के खिलाफ जोधपुर में चार मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से तीन मामले हिरण शिकार के और एक अवैध हथियार रखने के लिए दर्ज किया गया था। इनमें से दो मामलों पर सलमान को कोर्ट ने सजा सुनाई थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था।वहीं अवैध हथियार रखने के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था और अब सलमान के खिलाफ इस चौथे मामले पर आज फैसला आया है।
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