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21 सितंबर से फिर खुलेंगे स्कूल, जानिये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइलाइन में दी गई है क्या हिदायत

नई दिल्ली। (School reopen guidelines) कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से देशभर में बीते 25 मार्च से बंद स्कूल सोमवार, 21 सितंबर 2020 से फिर खुल जाएगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर गाइडलाइन की घोषणा कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैंपस में भीड़भाड़ से बचने के लिए स्कूल-कॉलेजों को अपने एकेडमिक कैलेंडर को संशोधित करने के लिए कहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूड, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोजीसर (SOP) जारी कर दिया है। टेक्निकल प्रोग्राम्स में कोर्स कराने वाले इन संस्थानों को 21 सितंबर से लैब खोलने की भी इजाजत मिल गई है।

इस तरह फिर से खुलेंगे स्कूल

सभी परिसरों को फिर से खोलने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइजेशन करना होगा। खासकर जिन परिसरों को कोविड  केंद्र बनाया गया था, उन परिसरों को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन वाले पदार्थों से साफ करना होगा।

गाइडलाइन में बताया गया है कि कक्षा में सिटिंग अरेंजमेंट भी बदला जाएगा। विद्यार्थी एक-दूसरे से छह फिट की दूरी में बैठेंगे। कक्षा में अन्य जरूरी गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। टीचिंग फैकल्टी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई-लिखाई के दौरान विद्यार्थी और शिक्षक मास्क पहने हुए हों। आपस में लैपटॉप, नोटबुक और स्टेशनरी शेयर करने की इजाजत नहीं होगी।

फिलहाल केवल इनको स्कूल जाने की इजाजत

नए नियम के अनुसार सभी को तत्काल परिसर में वापस नहीं बुलाया जाएगा। फिलहाल 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को स्कूल जाने का विकल्प दिया गया है। हालांकि उनके पास ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ने का भी ऑप्शन है। स्कूल केवल उन छात्र-छात्राओं के लिए खुलेंगे जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच नहीं है या दूसरी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

ये होगा मोड ऑफ एजुकेशन

फिजिकल टीचिंग को लेकर अभी न तो स्कूलों और न ही कॉलेजों को अनुमति दी गई है। दोनों की अभी ऑनलाइन शिक्षा जारी रखनी होगी और उन्हें एक हाइब्रिड मॉडल का पालन करना होगा।

कॉलेजों में प्रयोगशालाएं खुली रहेंगी और प्रशिक्षु छह फीट की दूरी से उपकरण इस्तेमाल करेंगे। जिम्नेजियम सीमित क्षमताओं के साथ खुले रहेंगे लेकिन स्कूल कॉलेजों में स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। सुबह की असेंबली की अनुमति नहीं होगी।

कंटेनमेंट जोन से बाहर के स्कूल ही खुलेंगे

जो स्कूल और कॉलेज कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं, वे ही सरकारी नियमों के अनुसार खुलेंगे। परिसर के अंदर छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों को रहने की अनुमति नहीं होगी। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओँ, ज्यादा बीमारियों वाले लोग जो हाई रिस्क में हैं, उन्हें परिसर में नहीं बुलाया जाएगा।

gajendra tripathi

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