नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में यौन उत्पीड़न के आरोप में दर्ज मामले में कथा वाचक आसाराम को नियमित जमानत और अंतरिम जमानत देने से आज इंकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति एन वी रमण की पीठ ने गुजरात में दर्ज इसी तरह के एक अन्य मामले में चिकित्सकीय आधार पर आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया।
स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर जमानत के लिये आसाराम द्वारा दायर याचिका पर पीठ ने कहा कि इस याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जा रहा है। पीठ ने महत्वपूर्ण गवाहों पर हमले और कई तारीखों पर अभियोजन के गवाहों से पूछताछ में विलंब करने के तथ्य के मद्देनजर उनकी नियमित जमानत की अर्जी भी खारिज कर दी।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल 18 नवंबर को आसाराम बलात्कार प्रकरण में काले जादू के माध्यम से कथित रूप से बच्चों की हत्या और दस गवाहों पर हमले के मामलों की सीबीआई से जांच के लिये दायर याचिका पर केन्द्र और पांच राज्यों से जवाब मांगा था। आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त, 2013 को गिरफ्तार किया था और तभी से वह जेल में हैं।
एजेंसी
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