नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश के कई हिस्सों में कई बार लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया गया। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि कर्फ्यू या लॉकडाउन लागू करने के किसी भी निर्णय की घोषणा पहले की जानी चाहिए ताकि लोग अपनी आजिविका को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले प्रावधान कर सकें।
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बीच देश के कई हिस्सों में केंद्र और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन व संपूर्ण कर्फ्यू लगाए जाने की घोषणा की थी। देश के कई राज्यों में अभी भी रात्रि कर्फ्यू लागू है।
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