नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एकाउंट खोलकर कुछ भी अनाप-शनाप पोस्ट करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ऐसे लोग या तो सुधर जाएंगे या फिर सोशल मीडिया से गायब हो जाएंगे। इनमें से कुछ नहीं हुआ यानी आपत्तिजनक पोस्ट करना जारी रखा को कानून के फंदे में फंसना तय है। दरअसल, सरकार फेसबुक व्हाट्सऐप, ट्वीटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक एकाउंट खोलने के नियमों को सख्त करने जा रही है। अब बिना पहचान सत्यापन (ID verification) के कोई भी एकाउंट चालू नहीं होगा। इस बाबत कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
आईटी मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सोशल मीडिया में इन दिनों फेक न्यूज, अफवाह, असांप्रदायिक खबरें और महिलाओं पर अभद्र कमेंट के मामले बढ़ गए हैं। असामाजिक तत्व फेक अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे मामलों पर नकेल कसने के लिए ही नया कानून लाने की तैयारी है। इस नए कानून का मसौदा तैयार हो चुका है। जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में पेश किया जा सकता है।
इससे संबंधित विधेयक का मसौदा तैयार करने से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि अब किसी भी प्रचलित सोशल मीडिया में एकाउंट खोलने से पहले यूजर्स को अपने बारे में जानकारियां उपलब्ध करानी होगी। इसमें यूजर के ईमेल आईडी के अलावा फोन नंबर भी वेरिफाई कराना अनिवार्य किया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को कहा जा रहा है कि यूजर्स के लोकेशन को भी वेरिफाई किया जाए। इससे जहां फेक अकाउंट बनाने के मामलों में कमी आएगी, वहीं अफवाह फैलाने वालों की धरपकड़ भी हो सकेगी।
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