The Voice of Bareilly since 2010

लिव-इन पार्टनर को कालगर्ल बताने पर SC ने लगाई फटकार

पंचांग 18 जुलाई 2019 गुरूवार, माह – श्रावण,तिथि – द्वितीया, नक्षत्र – श्रवण ,पक्ष – शुक्ल, योग – प्रीति , वार – गुरूवार,bareillynews,bareillylive,bareilly ki aawaz,,

livein relationship7दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बॉलीवुड हस्ती को फटकार लगाई है। नौ साल तक लिव इन रिलेशन में रहने के बाद महिला को कॉल गर्ल बताने पर शीर्ष अदालत ने बॉलीवुड हस्ती की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने महिला को भरण-पोषण देने के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को याचिकाकर्ता कड़े शब्दों में कहा कि 1986 से 1995 तक आप बिना शादी किए उस महिला के साथ लिव इन में रहे।

आप खुद व्याभिचारी हैं लेकिन अब आप उस महिला को कॉलगर्ल बता रहे हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपने लिव इन पार्टनर और उनके संबंध के दौरान पैदा हुई बेटी को भरण पोषण देने का आदेश दिया था।इसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर खुद को बेरोजगार बताते हुए याचिका पर विचार किया जाने की अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने उस पर किसी तरह की दया दिखाने से इंकार कर दिया। याचिकाकर्ता शादीशुदा है और चार बच्चों का पिता है।

error: Content is protected !!