आप खुद व्याभिचारी हैं लेकिन अब आप उस महिला को कॉलगर्ल बता रहे हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपने लिव इन पार्टनर और उनके संबंध के दौरान पैदा हुई बेटी को भरण पोषण देने का आदेश दिया था।इसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर खुद को बेरोजगार बताते हुए याचिका पर विचार किया जाने की अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने उस पर किसी तरह की दया दिखाने से इंकार कर दिया। याचिकाकर्ता शादीशुदा है और चार बच्चों का पिता है।
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