नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी राज्यों में स्थित कोविड अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए। कोविड अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों को राहत देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार ऐसा तंत्र विकसित करें जिसमें लगातार काम कर रहे डॉक्टरों को क्रमवार ब्रेक दिया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि जिन अस्पतालों का अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) एक्सपायर हो चुका, उन्हें चार हफ्ते की भीतर एनओसी रिन्यू करानी होगी। अदालत ने यह भी साफ किया है कि निर्देशों की पालना नहीं करने वाले अस्पताल प्रबंधकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मामला देख रही पाठ ने यह भी कहा कि राजनीतिक रैलियों व कोरोना वायरस से संक्रमण फैलने यानी कोविड-19 दिशानिर्देशों का मामला चुनाव आयोग देखेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को चार सप्ताह की मियाद समय देते हुए कहा कि सभी कोरोना अस्पतालों में आग से सुरक्षा के लिए जरूरी ऑडिट कराने के बाद फायर डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना होगा। नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी जो समय-समय पर मानकों की पालना को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाएगा।
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