नई दिल्ली। अपने मुवक्किलों को जानबूझकर गलत सलाह देने वाले वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ी टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा, “वकीलों द्वारा मुवक्किलों को बेईमानी पूर्ण सलाह देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की जरूरत है।” यह पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट  ने वकीलों के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की है। गौरतलब है कि वकीलों के खिलाफ बार काउंसिल में शिकायत की जा सकती है। वकील ग्राहक संरक्षण कानून के दायरे में नहीं आते।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड, आर सुभाष रेड्डी और रवींद्र भट की पीठ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एक पीठ के मार्च के फैसले के खिलाफ एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने एकल पीठ के उस फैसले की पुष्टि की थी। इसमें याचिकाकर्ताओं को केंद्र सरकार के कर्मचारी होने के कारण कैट के माध्यम से वैकल्पिक राहत के लिए भेज दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाकर्ताओं को वकीलों ने कैट में जाने के बजाए हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर करने और फिर एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए गुमराह किया है। इन लोगों को हुई परेशानी को देखें। अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका के लिए संक्षिप्त विवरण स्वीकार कर लिया। जब वह खारिज कर दिया गया तो वे एक एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में आए। वकीलों द्वारा उपभोक्ताओं को फिजूल सलाह देने की इस प्रथा पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “20 वर्ष पहले एल चंद्र कुमार मामले में यह तय किया गया था कि जहां एक विकल्प, समान रूप से प्रभावी उपाय उपलब्ध हैं, उसमें एक रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। इन लोगों की दुर्दशा को देखो जो चार साल से इधर-उधर घूम रहे हैं। हमें जुर्माना लगाना होगा और वकीलों के खिलाफ सख्ती करनी होगी।” 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि इस आदेश की तारीख से दो महीने की अवधि के अंदर ट्रिब्यूनल के समक्ष कर्मचारी अपील दायर करते हैं तो ट्रिब्यूनल योग्यता के आधार पर विचार कर सकता है। ये 30 कर्मचारी डाक विभाग के हैं। कुछ ने सेवा से बर्खास्तगी/हटाने के आदेश को चुनौती दी थी; कुछ मामलों में, दायर की गई वैधानिक अपील को भी खारिज कर दिया गया है; कुछ रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जारी आरोप-पत्र को चुनौती दी है; कुछ में, याचिकाकर्ता नियुक्ति के लिए अपात्र पाए गए थे।

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