नई दिल्‍ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई की हिरासत में भेजे गए कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त एवं गृह मंत्री पी. चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 26 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। चिदंबरम ने ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका दायर की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शुक्रवार को राहत दे दी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक प्रवर्तन निदेशालय पी. चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऐसे में सोमवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। ईडी और सीबीआई के मामलों पर 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 26 अगस्‍त तक अंतरिम रोक लगाई है। उसी दिन मामले की सुनवाई होगी। चिदंबरम 26 अगस्‍त तक सीबीआई की हिरासत में। सीबीआई मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 अगस्त को सुनवाई करेगा  क्‍योंकि चिदंबरम विशेष अदालत के आदेश पर 26 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में हैं।

सुनवाई के दौरान चिदंबरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्री अरेस्ट को कानून से ही हटा दिया जाए जबकि देश के हर राज्य में अग्रिम जमानत का प्रावधान है. सिंघवी ने कहा कि ये आश्चर्यजनक है कि आईएनएक्स मीडिया मामले में सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट के जज ने एयरसेल-मैक्सिस डील का जिक्र किया है जिसका आईएनएक्स  मीडिया के मामले से कोई मतलब नहीं था, फिर भी आदेश में लिखा गया.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें जो दस्तावेज मिले हैं वे डिजिटल फॉर्म में हैं। हमारे पास ई-मेल है जिसके बारे में चिदंबरम से पूछना है। बहुत अधिक पैसा सेल कंपनियों में गया है और वह धनराशि आगे भेजी गई जिसकी जांच करनी है। चिदंबरम की पोती के नाम पर भी संपत्ति है।

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