नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मीडिया के एक धड़े (section) में सांम्प्रदायिक टोन में रिपोर्टिंग को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट्स से देश का नाम खराब हो सकता है। अदालत ने पिछले साल दिल्ली में तबलीगी जमात की गैदरिंग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि समस्या यह है कि मीडिया का एक धड़ा देश में हर एक घटना को साम्प्रदायिक एंगल से दिखा रहा है। आखिरकार इससे देश का नाम ही खराब होगा।
शीर्ष अदालत ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे फेक न्यूज को लेकर चिंता जताई। साथ ही वेब पोर्टल की जवाबदेही को लेकर भी टिप्पणी की। रमना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वेब पोर्टल पर किसी का नियंत्रण नहीं है। खबर को सांम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है, जो कि एक बड़ी समस्या है। मुख्य न्ययाधीश ने कहा, “मैंने कभी फेसबुक, ट्विटर और यू ट्यूब द्वारा कार्रवाई होते नहीं देखी। वे जवाबदेह नहीं हैं, वे कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है।”
न्यायमूर्ति एनवी रमना ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर सोशल और डिजिटल मीडिया पर निगरानी के लिए आयोग बनाने के वायदे का क्या हुआ? इस पर कितना काम आगे बढ़ा? एनबीए ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने इन नियमों को चुनौती दी है क्योंकि ये नियम मीडिया को स्वायत्तता और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन नहीं करते। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हर दृष्टिकोण से ये नियम मीडिया और नागरिकों को तीन स्तरीय सुविधा देते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि हम ये स्पष्टीकरण चाहते हैं कि प्रिंट और प्रेस मीडिया के लिए नियमन और आयोग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्वनियमन करते हैं लेकिन बाकी के लिए क्या इंतजाम है?
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सभी याचिकाओं पर छह हफ्ते बाद एकसाथ सुनवाई होगी।
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