नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनुबंधित सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि ऐसे कर्मचारी जो सीधे कंपनी से वेतन-भत्ते लेते हैं, ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) का लाभ लेने के हकदार हैं। ऐसे कर्मचारी ईपीएफ और मिश्रित प्रावधान अधिनियम-1952 के दायरे में आएंगे।
न्यायमूर्ति यूयू ललित और इंदु मल्होत्रा की पीठ ने पवन हंस लिमिटेड की ट्रेड यूनियन की अपील पर दिए गए बांबे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि ईपीएफ एक्ट की धारा 2 (एफ) में कर्मचारी की समावेशी परिभाषा है। इसे इतना विस्तारित बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो सीधे या परोक्ष रूप से संस्थान के काम से जुड़ा है और वेतन पाता है, इसमें आ जाएगा।
बरेली@BareillyLive. शहर के जयनारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जिला प्रशिक्षण आयुक्त पुष्पकांत शर्मा…
हाई फ्लड लाइट और वॉच टावर की संख्या को बढ़ाने को कहा, मेला क्षेत्र में…
बरेली@BareillyLive. उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड के निर्देशन एवं जिला संस्था बरेली के तत्वावधान…
बरेली @BareillyLive. चीन द्वारा कब्जा की गई भारत की भूमि को मुक्त करने की मांग…
बरेली @BareillyLive. रामगंगा नदी के चौबारी मेले में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के कारण बरेली में…
Bareillylive : संगठन पर्व के चलते शहर के मीरगंज विधानसभा के मंडल मीरगंज व मंडल…