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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ईद-उल-अज़हा पर केरल सरकार की छूट “पूरी तरह से अनुचित”

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 (कोरोना) की उच्च संक्रमण दर वाले क्षेत्रों में बकरीद (ईद-उल-अज़हा) के मौके पर केरल सरकार द्वारा पाबंदी में दी गई छूट को मंगलवार को “पूरी तरह से अनुचित” करार दिया। देश की सबसे बडी अदालत ने राज्य सरकार को आगाह किया है कि अगर इस छूट से संक्रमण का प्रसार होता है तो वह कार्रवाई करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों के दबाव में बकरीद से पहले ढील देने के लिए केरल सरकार को फटकार लगाई और कहा कि यह ”माफी योग्य” नहीं है। न्यायामूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने कहा कि केरल सरकार ने बकरीद के अवसर पर पाबंदियों में इस तरह की छूट देकर देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी महामारी के जोखिम को बढ़ा दिया है।

इंडोनेशिया ने कोरोना वायरस की लहर के बीच मनाई ईद

इंडोनेशिया में लोगों ने लगातार दूसरे साल मंगलवार को कोरोना वायरस की छाया में ईद-उल-अज़हा का त्यौहार मनाया। मुल्क कोविड की नई लहर से निपटने के लिए जद्दोजेहद कर रहा है और सरकार ने बड़ी संख्या में लोगों के जुटने पर रोक लगा दी है तथा यात्रा प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं। इंडोनेशिया अब एशिया का कोविड-19 हॉट स्पॉट है। यहां रोजाना संक्रमण के कई मामले आ रहे है। बीते तीन हफ्तों में मृतकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। वहीं भारत में कोविड की घातक लहर मंद पड़ रही है।

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