नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उसने नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया था। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने सन् 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की थी।
नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एजेएल ने दिल्ली हाईकोर्ट से उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की तरफ से राष्ट्रीय राजधानी में हेराल्ड परिसर को खाली करने के आदेश को बरकरार रखा था। एजेएल ने आरोप लगाया था कि यह फैसला राजनीतिक विद्वेष का एक हिस्सा है जिसके चलते ये निर्देश दिए गए।
केंद्र के रुख का विरोध करते हुए एजेएल ने कहा कि 2016 में जब वेब संस्करणों का प्रकाशन शुरू हुआ था और तब परिसर में प्रिटिंग प्रेस की अनुपस्थिति का मुद्दा नहीं उठा था। अप्रैल 2018 तक सरकार शांत रही और फिर उसने निरीक्षण के लिए नोटिस भेजा और इसमें कहा कि वह 10 अक्तूबर 2016 को नोटिस में बताए गए उल्लंघनों की जांच करने आ रही है। एजेएल ने दलील दी थी कि कई बड़े अखबार अन्य स्थानों पर प्रिटिंग का काम करते हैं।