नई दिल्ली : महाराष्ट्र के 12 भाजपा विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इनके एक साल के निलंबन को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। गौरतलब है कि पीठासीन अधिकारी के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के आरोप में इन विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान 12 भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करने पर सवाल उठाये थे। शीर्ष अदालत ने कहा था कि विधायकों को एक साल तक निलंबित करना निष्कासन से भी बदतर है और यह पूरे निर्वाचन क्षेत्र को सजा देना होगा। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने मामले की सुनवाई की।
ये विधायक थे निलंबित
निलंबित 12 विधायकों में संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भांगड़िया शामिल थे।