जबलपुर। गैस त्रासदी संबंधी एक मामले में भोपाल के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्वराज पुरी को आज मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से राहत मिली है। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड कंपनी के मालिक वारेन एण्डरसन को भगाने के आरोप में स्वराज पुरी के खिलाफ भोपाल कोर्ट में चल रहे प्रकरण की सुनवाई पर न्यायाधीश एस के पालो की एकलपीठ ने अपने अंतरिम आदेश से रोक लगा दी है।
एकलपीठ ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 8 नवंबर को निर्धारित की है।