नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट के दौरान बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों को 50 प्रतिशत वेतन का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है। इससे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC- ईएसआईसी) के सदस्य कर्मचारियों को करीब 50 प्रतिशत “अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट” मिलेगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय से 40 लाख से अधिक कामगारों को फायदा होगा।
गौरतलब है कि सरकार ने नियमों को लचीला बनाते हुए यह तय किया था कि कि कोरोना वायरस संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को तीन महीने तक वेतन की 50 प्रतिशत तक धनराशि “अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट” के रूप में दी जाएगी। यह लाभ उन कामगारों को मिलेगा जिनकी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक नौकरी चली गई हो। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित योजना है।
केंद्र सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 1 जुलाई, 2020 से एक साल के लिए बढ़ाया है। यह अब 30 जून 2021 तक प्रभावी रहेगी। हालांकि 1 जनवरी 2021 के मूल प्रावधान बहाल हो जाएंगे। इस योजना से 41,94,176 कामगारों को फायदा मिलने की उम्मीद है जो संशोधित शर्तों के तहत इस योजना के दायरे में आ गए हैं। इससे ईएसआईसी पर 6710.68 करोड़ रुपये को बोझ पड़ेगा।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम मंत्रालय के तहत आने वाला एक संगठन है जो 21,000 रुपये वेतन तक के कर्मचारियों को ईएसआई स्कीम के तहत बीमा मुहैया करता है।
ऐसे मिलेगा फायदा
ईएसआईसी अपने डेटा के मुताबिक बेरोजगार कामगारों को यह फायदा देगा। इसके लिए कर्मचारी किसी ESIC शाखा में जाकर सीधे भी आवेदन कर सकते हैं और उचित वेरिफिकेशन के बाद उनके बैंक खाते में सीधे रकम पहुंच जाएगी। इसके लिए आधार नंबर की भी सहायता ली जाएगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के अनुसार कोरोना वायरस संकट की वजह से करीब 1.9 करोड़ लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। सिर्फ जुलाई 2020 में ही 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं।