The Voice of Bareilly since 2010

Unlock 3.0 : जिम और योग संस्थानों के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइंस जारी, जानिये किन-किन नियमों का करना होगा पालन

नई दिल्ली। (Unlock-3.0 Updates) केंद्र सरकार ने अनलॉक-3.0 में व्यायामशालाओं (Gymnasiums) और योग संस्थानों (Yoga institutes) को खोलने की इजाजत दी है। आगामी 5 अगस्त से ये सभी जगह खुल जाएंगे। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन जगहों पर कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सुरक्षात्मक गाइलाइंस भी जारी की हैं।

 इन नियमों का करना होगा पालन

-कंटेनमेंट जोन में आने वाले योग संस्थानों और जिम को बंद रखा जाएगा और यहां आम लोग नहीं आ पाएंगे। जो जिम और योग संस्थान कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं केवल उन्हें ही खोलने की इजाजत दी गई है।

-केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर जारी सभी गाइलाइंस को पालन करना होगा।

-65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जिम और योग संस्थान में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी।

-सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी।

-परिसर में रहने के दौरान फेस मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा। हालांकि योगाभ्यास करने और जिम में अभ्यास के दौरान ऐसा करना जरूरी नहीं होगा।

-बीच-बीच में साबुन से कम से कम 40-60 सेकेंड तक हाथ धोने की आदत रखें। अल्कोहल युक्त सैनेटाइजर का इस्तेमाल करें।

-परिसर में थूकना सख्ती से मना किया जाए।

-आरोग्य सेतु ऐप सभी के लिए जरूरी। -अगर किसी प्रकार की बीमारी या उसके लक्षण दिखें तो तुरंत इस बारे में निकटतम स्वास्थ्य केंद्र को बताएं।

 योग संस्थान/जिम खोलने से पहले इसका रखें ध्यान

-योग संस्थान और जिम में लोगों के लिए पर्याप्त जगह हो। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मशीनों और अन्य चीजों को पर्याप्त दूरी पर रखें।

-अगर परिसर के बाहर जगह हो तो उपकरणों को वहां रखने का इंतजाम करें।

-परिसर में आने और जाने के अलग-अलग रास्तों का इस्तेमाल करें। इसके अलाला क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करें और कम से कम 6 फीट की दूरी का ध्यान रखें।

-पेमेंट के लिए कंटैक्टलेस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए।

-एसी/वैंटिलेशन के इस्तेमाल के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) की गाइडलाइंस का पालन किया जाए। सभी एसी के तापमान 24-30 डिग्री के बीच हो। इसी तरह से ह्यूमेडिटी (Humidity) का स्तर 40-70 प्रतिशथ तक हो। ताजी हवा आने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह हो और वैंटिलेशन के लिए भी पर्याप्त जगह हो।

-जिम के फ्लोर पर काम करने वाले स्टाफ की संख्या कम हो। लॉकर का इस्तेमाल सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए किया जा सकता है।

-डस्टबीन और ट्रैश केन हर समय पूरी तरह ढके रहें।

-परिसर को लगातार डिसइंफेक्ट किया जाए। प्रवेश द्वार, कमरें, हॉल, सभी क्षेत्र जिनका इस्तेमाल कर्मचारियों और लोगों ने किया हो तथा वॉशरूम, शौचालय, और अन्य सामानों को लगातार डिसइंफेक्ट किया जाए।

जिम और योग संस्थान ऐसे करें प्लानिं

-अधिकतम क्षमता का आकलन कर टाइमिंग शेड्यूल करें और उसके बारे में सदस्यों को जानकारी दें।

-योग क्रिया को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर इसका किया जाना जरूरी ही है तो इसे खुली जगह में करना चाहिए। योग के लिए आयुष मंत्रालय का गाइडलाइंस को देखा जा सकता है। -फिटनेस रूम और क्लासेस के सेशन के दौरान 15-30 मिनट का गैप होना चाहिए ताकि आने-जाने वाले एक-साथ न मिल पाएं।

-अगर संभव हो तो फिटनेस क्लास ऑनलाइन दें। कमरे के आकार के आधार पर लोगों को क्लास में शामिल होने की योजना बनाई जानी चाहिए।

-योग संस्थान/जिम में पर्सनल ट्रेनिंग के लिए भी नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। पर्सनल ट्रेनर 6 फीट की दूरी का पालन करें। एस तरह की एक्सरसाइज कराई जाएं जिसमें ट्रेनर और अभ्यास करने वाले में फिजिकल कंटैक्ट न हो।

-हर सेशन में क्लाइंट की संख्या निर्धारित करें और सभी क्लाइंट के बीच पर्याप्त दूरी का ख्याल रखें।

error: Content is protected !!