नई दिल्ली। (School Reopening Guidelines 2020) केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा स्कूलों के फिर से खोले जाने को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) और दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा सोमवार सायं दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार स्कूलों के फिर से खोले जाने के कम से कम दो से तीन सप्ताह के भीतर कोई भी एसेसमेंट टेस्ट नहीं लिया जाएगा और ऑनलाइन लर्निंग जारी रहेगी, जिसे प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। छात्र-छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। कैम्पस में इमरजेंसी केयर टीम बनानी होगी। अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा।
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में 30 सितंबर को अनलॉक 5 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्कूलों को फिर से खोले जाने के सम्बन्ध में एसओपी/गाइडलाइंस तैयार किये हैं। अनलॉक 5 के दिशा-निर्देशों में स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद से खोले जाने की छूट दी गई है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित राज्यों की सरकार द्वारा लिया जाना है।
शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा तैयार और हाल ही में जारी किये गए वैकल्पिक एकेडेमिक कैलेंडर को लागू किया जा सकता है। स्कूलों में मिड-डे मील और तैयार करते और परोसे जाते समय सावधानी रखी जानी चाहिए।
स्कूल रिओपेनिंग गाइडलाइंस 2020 की मुख्य बातें
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