नई दिल्ली। (Lockdown 4.0 in India) कोरोना वायरस (कोविड-19)) संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए 25 मार्च 2020 से पूरे देश में लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन 4.0 सोमवार, 18 मई 2020 से रविवार, 31 मई 2020 तक प्रभावी रहेगा। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। चौथे चरण के इस लॉकडाउन में लोगों को कई तरह की सहूलियतें दी गई हैं। नये नियमों में आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए छूट का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही लोगों के आवागमन पर भी कई तरह के प्रतिबंध खत्म कर दिए गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भी साफ किया था कि लॉकडाउन का चौथा चरण बिलकुल नए कलेवर होगा।
रविवार को लॉकडाउन का तीसरे फेज खत्म होने से करीब छह घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने केंद्र सरकार और राज्यों को लॉकडाउन जारी रखने के निर्देश दिए। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने के साथ ही सवा सौ करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिन तक बंदिशों में रहेगी। दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी के साथ इतने दिनों तक चलने वाला यह सबसे बड़ा लॉकडाउन है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन का फैसला अब राज्य स्वयं करेंगे। तमाम अटकलों को खारिज करते हुए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री विमान सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया गया है। रेल और मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेंगी, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल और मॉल भी बंद रहेंगे।
-अंतरराज्यीय यात्रा के लिए वाहनों और बसों को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश की अनुमति जरूरी होगी।
-राज्य के अंदर परिवहन के लिए वाहनों और बसों के संचालन का निर्णय राज्य व केंद्रशासित प्रदेश खुद करेंगे।
-लोगों के आवागमन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) का पालन करना अनिवार्य होगा।
-ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन का निर्धारण राज्य और केंद्रशासित प्रदेश करेंगे। इसके लिए उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताए गए मानकों का पालन करना होगा।
-रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन का निर्धारण जिला प्राधिकरण द्वारा दिशानिर्देशों के मुताबिक किया जाएगा।
-कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को इजाजत होगी। इन जोन से अंदर या बाहर लोगों का आवागमन न हो इस पर सख्त नजर रखी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की सप्लाई की स्थिति में ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमति होगी।
-कंटेनमेंट जोन में बड़े स्तर पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। घर-घर पर नजर रखी जाएगी और आवश्यकता के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा।
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