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Update news: लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा, कई तरह की नई सहूलियतें, आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए छूट का दायरा भी बढ़ाया

नई दिल्ली। (Lockdown 4.0 in India) कोरोना वायरस (कोविड-19)) संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए 25 मार्च 2020 से पूरे देश में लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन 4.0 सोमवार, 18 मई 2020 से रविवार, 31 मई 2020 तक प्रभावी रहेगा। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। चौथे चरण के इस लॉकडाउन में लोगों को कई तरह की सहूलियतें दी गई हैं। नये नियमों में आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए छूट का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही लोगों के आवागमन पर भी कई तरह के प्रतिबंध खत्म कर दिए गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भी साफ किया था कि लॉकडाउन का चौथा चरण बिलकुल नए कलेवर होगा।

रविवार को लॉकडाउन का तीसरे फेज खत्म होने से करीब छह घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने केंद्र सरकार और राज्यों को लॉकडाउन जारी रखने के निर्देश दिए। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने के साथ ही सवा सौ करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिन तक बंदिशों में रहेगी। दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी के साथ इतने दिनों तक चलने वाला यह सबसे बड़ा लॉकडाउन है। 

नई गाइडलाइन के मुताबिक रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन का फैसला अब राज्य स्वयं करेंगे। तमाम अटकलों को खारिज करते हुए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री विमान सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया गया है। रेल और मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेंगी, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल और मॉल भी बंद रहेंगे।

नई गाइडलाइन की हाईलाइट्स

  • चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है।
  • मेट्रो और रेल सेवा बंद रहेगी। सामान्य हवाई सेवा भी संचालित नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगी।
  • सरकार ने देशभर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया है। सरकार ने कहा है कि जल्द नए नियम जारी किए जाएंगे। इनमें आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए छूट शामिल होगी।
  • गृह मंत्रालय के अनुसार, खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी; हालांकि, दर्शकों को अनुमति नहीं होगी।
  • आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे देश में सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा।
  • अंतरराज्यीय आवागमन के लिए यात्री वाहनों, बसों को लॉकडाउन 4.0 के दौरान शामिल राज्यों की आपसी सहमति से अनुमति लेनी होगी।
  • राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को COVID-19 स्थिति के अनुसार रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण के अधिकार दिए गए हैं।
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल संबंधी, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मित और अन्य भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी।
  • सभी धार्मिक स्थान जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक बैठकों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
  • गृह मंत्रालय के अनुसार, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, जिम्नेजियम, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार 31 मई तक बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स में कुछ दुकानों, रेस्तराओं को खोलने की इजाजत दी जा सकती है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन जरूरी होगा।
  • सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि, घरेलू स्वास्थ्य सेवाएं, घरेलू एयर एंबुलेंस और और गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त सुरक्षा कारणों से हवाई सेवा का इस्तेमाल किया जाएगा।
  • स्कूल, कॉलेज, शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी और इन्हें बढ़ावा भी दिया जाएगा।

चौथे चरण में इन चीजों की रहेगी अनुमति

-अंतरराज्यीय यात्रा के लिए वाहनों और बसों को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश की अनुमति जरूरी होगी। 

-राज्य के अंदर परिवहन के लिए वाहनों और बसों के संचालन का निर्णय राज्य व केंद्रशासित प्रदेश खुद करेंगे। 

-लोगों के आवागमन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) का पालन करना अनिवार्य होगा। 

ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन को लेकर ये हैं निर्देश

-ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन का निर्धारण राज्य और केंद्रशासित प्रदेश करेंगे। इसके लिए उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताए गए मानकों का पालन करना होगा।

-रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन का निर्धारण जिला प्राधिकरण द्वारा दिशानिर्देशों के मुताबिक किया जाएगा।

-कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को इजाजत होगी। इन जोन से अंदर या बाहर लोगों का आवागमन न हो इस पर सख्त नजर रखी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की सप्लाई की स्थिति में ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमति होगी। 

-कंटेनमेंट जोन में बड़े स्तर पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। घर-घर पर नजर रखी जाएगी और आवश्यकता के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा।  

gajendra tripathi

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