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योगी कैबिनेट का फैसलाः नए वाहन पर लगा सकेंगे पुराने वाहन का नंबर, चालान होने पर देना होगा दोगुना जुर्माना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की लोकसभा चुनाव 2019 के बाद हुई मंगलवार को हुई दूसरी बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। लापरवाही की वजह से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर यातायत नियमों को और कड़ा किया गया है। मोटरयान अधिनियम में संशोधन करते हुए शमन शुल्क बढ़ा दिया गया है जिससे चालान होने पर दोगुना जुर्माना भरना होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में अति पिछड़ों के शादी अनुदान के लिए आवेदन की तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है।  

कैबिनेट के फैसले

सरकार ने वाहन मालिकों को नंबर पोर्टिबिलिटी की सौगात दी है। अब आप नई गाड़ी पर अपनी पुरानी गाड़ी का मनचाहा नंबर लगा सकेंगे। इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। आपको पुरानी गाड़ी सरेंडर करनी होगी यानी उसे आप चला नहीं सकते। नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा तभी मिलेगी जब नई और पुरानी गाड़ी का मालिक एक ही हो। इसके लिए आपको फीस भी देनी होगी। इसके लिए मोटर नियमावली की धारा 51 की धारा में बदलाव किया जाएगा।

वीवीआइपी या इंटरेस्टिंग नंबर की फीस में काफी बदलाव किया गया है। यह फीस टू व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए अलग-अलग होगी। फोर व्हीलर में 1 लाख, 50 हजार, 25 हजार और 15 हजार रुपये की चार श्रेणियां होगी। टू व्हीलर के लिए क्रमशः 20 हजार, 10 हजार, पांच हजार और 3 हजार रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 200 के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने पास कर दिया। इसके तहत चालान शुल्क में दोगुना तक की वृद्धि की गई है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने पर अब 500 रुपये का चालान कटेगा जो पहले 300 रुपये था। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर अब 1000 रुपये का चालान भुगतना होगा जो पहले 500 रुपये था। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर अब 1000 रुपये जुर्माना भरना होगा जो पहले 500 रुपये थे।

प्रदेश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नाम से एकल विशेष प्रयोजन साधन गठित करने के संबंध में प्रस्ताव पास। 

अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के संबंध में शादी अनुदान योजना अंतर्गत माह मार्च 2019 में होने वाली पुत्रियों की शादी के लिए माह मार्च 2019 में प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही हेतु समय सीमा अगले वित्तीय वर्ष 2019 से बढ़ाकर 30 जून 2019 तक किए जाने के संबंध प्रस्ताव पास।

गन्ना विकास विभाग के गन्ना पर्यवेक्षक संवर्ग से संबंधित सेवा नियमावली 1979 में अपेक्षित संशोधन किए जाने के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक नियमावली 2019 के अनुमोदन के संबंध में प्रस्ताव पारित।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य संपत्ति विभाग में विभिन्न परियोजनाओं के लिए एकमुश्त बजट व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान की गई स्वीकृति की स्थिति से मंत्रीपरिषद को अवगत कराए जाने का प्रस्ताव पारित। कैबिनेट ने व्यवसायिक शिक्षा के लिए 45.68 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अटल नवीनीकरण और रूपांतरण मिशन के अंतर्गत सैप वर्ष 2017-20 के लिए मिर्जापुर की सीवरेज योजना फेस 2 के संबंध में प्रस्ताव पारित। इससे करीब 39 हजार घर लाभान्वित होंगे।

gajendra tripathi

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