प्रयागराज। जमीन पर अवैध कब्जे, घर में घुसकर मारपीट तथा किताबों और मूर्तियों की चोरी समेत दर्जनों मुकदमों में अदालतों के चक्कर काट रहे सपा के बड़बोले सांसद आजम खान को सोमवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब इलाहबाद हाईकोर्ट ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का विधानसभा निर्वाचन रद कर दिया। अब्दुल्ला आजम रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए थे। न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने यह आदेश अब्दुल्ला आजम द्वारा गलत उम्र दिखाकर चुनाव लड़ने के आधार पर दिया है। चुनाव के लिए उम्र न्यूनतम 25 साल होनी चाहिए जबकि विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते वक्ता उनकी उम्र 25 साल नहीं थी।
अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बसपा के उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी। याचिका में अब्दुल्ला पर जन्म से संबंधित फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में हाई कोर्ट ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था।
अब्दुल्ला का पहला पैन कार्ड (डीएफओपीके6164के) 30 अगस्त 2013 को बना था जिसमें उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्ज कराई गई थी। अबदुल्ला की हाईस्कूल की सीबीएसई की मार्कशीट (रोल नंबर-5260139) में भी यही जन्मतिथि दर्ज है। इस लिहाज से अब्दुल्ला की 25 साल की उम्र एक जनवरी 2018 को पूरी होनी थी जबकि आजम ने उन्हें 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतार दिया। इस चुनाव के समय अबदुल्ला की उम्र वास्तव में 24 साल थी जो कि चुनाव लड़ने के लिए कम थी। इसीलिए 24 मार्च 2015 को अबदुल्ला का एक और पैन कार्ड (डीडब्ल्यूएपीके7513आर) बनवाया गया और इसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज करा दी गई। इस जन्मतिथि को तर्कसंगत बनाने के लिए 21 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर निगम से एक जाली जन्म प्रमाणपत्र बनवाया गया। इस तरह नई जन्म तिथि के लिहाज से 2017 के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते समय अबदुल्ला की उम्र 26 साल हो गई।
भाजपा सरकार में दो बार मंत्री और चार बार विधायक रहे शिव बहादुर सक्सेना के पुत्र आकाश सक्सेना ने भी निर्वाचन आयोग और आयकर विभाग में अब्दुल्ला आजम के फर्जीवाड़े की शिकायत कर जांच और कार्रवाई की मांग की थी। आकाश के अनुसार आजम खान ने अपने पुत्र को विधायक बनाने के लिए उसकी उम्र छिपाई, जालसाजी और धोखाधड़ी करते हुए उसके दो पैन कार्ड बनवाए और विधानसभा चुनाव के नामांकन में झूठा शपथ पत्र दिया। आकाश ने अपने पिता शिव बहादुर सिंह को विधानसभा चुनाव में हराने के लिए आजम और अबदुल्ला द्वारा गलत तरीके इस्तेमाल किए जाने का भी आरोप लगाया था।
अलग-अलग जन्मतिथि से दो पैन कार्ड बनाने के आरोप में आजम खान और अब्दुल्ला आजम पर रामपुर की सिविल लाइंस पुलिस ने धोखाधड़ी से कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। यह मुकदमा आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्हुज आ था।
दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में हाजिर न होने पर अदालत ने सांसद आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। आरोप है कि सांसद और उनकी पत्नी ने बेटे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र अनुचित लाभ लेने के लिए बनवाए थे। इनमें एक रामपुर नगर पालिका से और दूसरा लखनऊ से बनवाया था। इस मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट लगा दी थी। अदालत ने तीनों को हाजिर होने के आदेश दिए थे लेकिन वे हाजिर नहीं हो रहे थे। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिए थे। इसके बाद भी वे अदालत में हाजिर नहीं हुए।
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