The Voice of Bareilly since 2010

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले चारधाम यात्रा पर लगी रोक नहीं हटा सकते : हाईकोर्ट

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट से चारधाम यात्रा खोलने का अनुरोध किया है जबकि हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले वह इस यात्रा पर लगी रोक को नहीं हटा सकता। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा वाले जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, कोविड संक्रमण रोकने के लिए पर्याप्त तैयारियां नहीं करने, डॉक्टरों की कमी तथा जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर चारधाम यात्रा पर इस साल 28 जून को अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी थी।

इस आदेश के खिलाफ छह जुलाई को उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। मंगलवार को महाधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष पेश होकर मौखिक तौर पर चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा से हजारों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी है। हाईकोर्ट ने साफ किया कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, वह रोक हटाने पर विचार नहीं कर सकता।

error: Content is protected !!