लिव-इन पार्टनर को कालगर्ल बताने पर SC ने लगाई फटकार
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बॉलीवुड हस्ती को फटकार लगाई है। नौ साल तक लिव इन रिलेशन में रहने के बाद महिला को कॉल गर्ल बताने पर शीर्ष अदालत ने बॉलीवुड हस्ती की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने महिला को भरण-पोषण देने के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन…