यह भी स्पष्ट किया गया कि नये प्रशासक के बीसीसीआई का कामकाज संभालने तक अध्यक्ष का कामकाज बोर्ड का सबसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सचिव का काम वर्तमान संयुक्त सचिव संभालेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि बीसीसीआई और राज्य संघों के सभी पदाधिकारियों को शपथपत्र देना होगा कि वे शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन करेंगे जिसने भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश आर एम लोढ़ा की अगुवाई वाले पैनल की सिफारिशों को स्वीकार किया है। इसके साथ ही आगाह किया गया है कि बीसीसीआई या राज्य संघों के जो पदाधिकारी शीर्ष अदालत द्वारा स्वीकार की गयी लोढ़ा पैनल की शर्तों को मानने में नाकाम रहेंगे उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि लोढ़ा पैनल की सिफारिशों के अनुसार 70 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति, मानसिक तौर पर असंतुलित कोई व्यक्ति, मंत्री, सरकारी कर्मचारी, दोषी ठहराया जा चुका कोई व्यक्ति , नौ साल की संचित अवधि तक पद पर रह चुका व्यक्ति या फिर किसी अन्य खेल संघ से जुड़ा कोई व्यक्ति क्रिकेट संस्था का पदाधिकारी बनने के योग्य नहीं होगा ।
न्यायालय ने यह सिफारिश भी मान ली थी कि हितों के टकराव से बचने के लिये एक व्यक्ति क्रिकेट प्रशासन में एक ही पद पर रहेगा । इसके अलावा कैग प्रतिनिधि के आने के बाद बीसीसीआई की सभी प्रशासनिक समितियां रद्द कर दी थी । न्यायालय द्वारा पिछले साल चार जनवरी को नियुक्त लोढा समिति ने बीसीसीआई में प्रशासनिक बदलाव और आमूलचूल सुधारों की सिफारिश की थी ।
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