उत्तर प्रदेश : कोरोना वायरस मरीज ने खुद को छिपाया या क्वारंटीन का उल्लंघन किया तो 1 से 3 साल की सजा
अगर कोरोना वायरस मरीज जानबूझ कर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा करता है तो उसके लिए एक साल से तीन साल तक की सजा और 50 हजार से 2…
अगर कोरोना वायरस मरीज जानबूझ कर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा करता है तो उसके लिए एक साल से तीन साल तक की सजा और 50 हजार से 2…