लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले देख प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महामारी अधिनियम-2020 में बड़ा संशोधन किया है। प्रदेश में किसी के भी बिना मास्क के मिलने पर न्यूनतम 1000 रुपये और सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रदेश में कोरोना महामारी अधिनियम-2020 में यह आठवां संशोधन है। इसके तहत अब घर के बाहर मास्क, गमछा या स्कार्फ के बिना निकलने पर पर 1000 रुपया जुर्माना लगेगा। दोबारा बिना मास्क के पाए जाने पर 10 हजार रुपये भरने होंगे। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। गौरतलब है कि देवरिया में सोमवार को बिना मास्क दो बार पकड़े गए दो लोगों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ा था। अब तो सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी बड़ी सख्ती की गई है।
यह भी साफ किया गया है कि सभी मामलों में जुर्माना लगाने की शक्ति संबंधित न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऐसे पुलिस अधिकारी, जो चालान करने वाले पुलिस अधिकारी की श्रेणी से ऊपर का हो लेकिन निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, में निहित होगी।
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