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पुलिस बल में दाढ़ी रखने पर रोक के खिलाफ याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसले में कहा है कि पुलिस बल में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह कहकर अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस में दाढ़ी रखने पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले सिपाही के खिलाफ जारी निलंबन आदेश और आरोपपत्र में भी दखल देने से इन्कार कर दिया है। यह आदेश न्यायामूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने अयोध्या जदिले के खंडासा थाने में तैनात रहे सिपाही मोहम्मद फरमान की दो अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ पारित किया।

पहली याचिका में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की ओर से 26 अक्टूबर 2020 को जारी सर्कुलर के साथ-साथ याची ने अपने खिलाफ पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अयोध्या की ओर से पारित निलंबन आदेश को चुनौती दी थी। दूसरी याचिका में विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई में याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी आरोपपत्र को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता का कहना था कि संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उसने मुस्लिम सिद्धांतों के आधार पर दाढ़ी रखी हुई है। याचिका का सरकारी वकील ने विरोध किया। उन्होंने दोनों ही याचिकाओं के गुण-दोष पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पारित अपने फैसले में कहा कि 26 अक्टूबर 2020 का सर्कुलर एक कार्यकारी आदेश है, जो पुलिस बल में अनुशासन को बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। पुलिस बल को एक अनुशासित बल होना चाहिए और एक कानून प्रवर्तन एजेंसी होने के कारण इसकी छवि भी सेक्युलर होनी चाहिए।

याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच पूरी करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात फैसाला सुनाते हुए कहा, 26 अक्टूबर 2020 का सर्कुलर एक कार्यकारी आदेश है जो पुलिस फोर्स में अनुशासन को बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। पुलिस फोर्स को एक अनुशासित फोर्स होना चाहिए और लॉ इंफोर्समेंट एजेंसी होने के कारण इसकी छवि भी धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। अपने एसएचओ की चेतावनी के बावजूद दाढ़ी न कटवा कर याची ने कदाचरण किया है।

बागपत से आया था पहला मामला

पिछले साल उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में तैनात उप निरीक्षक इंतसार अली की दाढ़ी पर विवाद हो गया था। बागपत के रमाला थाने में तैनात इंतसार अली को 20 अक्टूबर को एसपी बागपत अभिषेक सिंह ने निलंबित कर दिया था। आरोप था कि इंतसार अली ने सर्विस रूल्स का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के दाढ़ी बढ़ा ली। लगातार चेतावनियों के बाद भी वह नहीं संभले और दाढ़ी लंबी करते रहे। आखिरकार पुलिस विभाग के नियमों/निर्देशों का पालन न करने पर एसपी बागपत अभिषेक सिंह ने इंतसार को निलंबित कर दिया था। हालांकि जब उन्होंने दाढ़ी कटवाई तो बहाल कर दिया गया।

gajendra tripathi

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