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नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी, लंदन की अदालत ने कहा- ऑर्थर रोड जेल की बैरक नंबर-12 नीरव के लिए फिट रहेगी

लंदन। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने  करीब दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले (PNB scam) में वॉन्टेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। इस मामले में यहां की अदालत में गुरुवार को हुई आखिरी सुनवाई के बाद जज सेमुअल गूजी ने कहा कि नीरव मोदी को भारत में चल रहे मामले में जवाब देना होगा। उन्होंने माना कि नीरव मोदी ने सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को डराने की साजिश रची।

जज ने कहा कि नीरव मोदी को भारत भेजा जाता है तो ऐसा नहीं है कि उन्हें वहां इंसाफ न मिले। कोर्ट ने नीरव मोदी की मानसिक स्थिति ठीक न होने की दलील भी खारिज कर दी है। कहा कि ऐसा नहीं लगता उन्हें ऐसी कोई परेशानी है। कोर्ट ने मुंबई की ऑर्थर रोड जेल की बैरक नंबर-12 को नीरव के लिए फिट बताया। साथ ही कहा कि भारत प्रत्यर्पण होने पर भी उन्हें इंसाफ मिलेगा।

लंदन की वांड्सवर्थ जेल में बंदन है नीरव

पंजाब नेशनल बैंक के 14 हजार करोड़ रुपये भी अधिक के लोन की धोखाधड़ी का आरोपी नीरव मोदी इस समय लंदन की वांड्सवर्थ जेल में बंद है। लंदन की अदालत में जज सेमुअल गूजी के फैसले के बाद मामला अब ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के पास जाएगा। प्रत्यपर्ण को लेकर अदालत के फैसले पर गृह मंत्री प्रीति पटेल आखिरी मोहर लगाएंगी। इसके बाद भारत के इस वांटेड भगोड़े को मुंबई जेल लाये जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि इसके बाद भी नीरव के पास हाईकोर्ट में अपील करने का रास्ता खुला है।

वकीलों ने नीरव को बताया था मानसिक रूप से बीमार

इससे पहले वकीलों ने दावा किया कि नीरव मोदी मानसिक रूप से बीमार है। साथ ही उन्होंने भारत की जेल में सुविधाएं न होने के दावे किए। भारतीय एजेंसियों की ओर से क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस मामले की पैरवी कर रहा है। इसकी बैरिस्टर हेलन मैल्कम ने कहा था कि मामला बिल्कुल स्पष्ट है। नीरव ने तीन पार्टनर वाली अपनी कंपनी के जरिये अरबों रुपये का बैंक घोटाला किया जबकि बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि मामला विवादित है। नीरव मोदी पर गलत आरोप लगाए गए हैं।

गारंटी पत्र के जरिए की गई धोखाधड़ी

नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक में करीब 14 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक के लोन की धोखाधड़ी की। यह धोखाधड़ी गारंटी पत्र के जरिए की गई। उस पर भारत में बैंक घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दो प्रमुख मामले सीबीई और ईडी ने दर्ज ‍किए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य मामले भी उसके खिलाफ भारत में दर्ज हैं। नीरव मोदी ने अपने प्रत्यर्पण के आदेश को ब्रिटेन की अदालत में चुनौती दी थी।

19 मार्च, 2019 से जेल में है नीरव

नीरव मोदी 19 मार्च, 2019 को गिरफ्तार होने के बाद से जेल में है। उसने कई बार जमानत हासिल करने की कोशिश की थी लेकिन हर बार उसकी याचिका खारिज हो गई क्योंकि उसके फरार होने का जोखिम है।

gajendra tripathi

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