Lucknow. उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल के भुगतान के लिए 100 फीसदी ब्याज माफी के साथ एकमुश्त समाधान (OTS) योजना लागू की गई है। उपभोक्ता इस योजना का लाभ एक जून से 30 जून के बीच उठा सकते हैं। उपभोक्ता अपने बकाये बिल का भुगतान उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर ऑनलाइन भी जमा कर सकेंगे।
एकमुश्त समाधान योजना की घोषणा मंगलवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने की। उन्होंने बताया है कि योजना में घरेलू उपभोक्ताओं, दुकानदारों और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। पांच किलोवाट भार तक के उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
उपभोक्ताओं को एक लाख तक के बकाये पर अधिकतम 6 और एक लाख से अधिक के बकाये पर 12 किस्तों में भुगतान का विकल्प भी दिया गया है। इसके लिए उपभोक्ता को अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी अथवा पावर कारपोरेशन की वेबसाइट https://www.uppclonline.com/ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
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