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.लखनऊ/बदायूं। राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक अपील सुनते हुए एक अद्वितीय निर्णय दिया है। इसमें उन्होंने जौनपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अपीलार्थी के लिए 01 जनवरी 2006 को सहायक अध्यापक पद पर हुई नियुक्ति के समय जनपद जौनपुर की सामान्य एवं ओबीसी की कट ऑफ मेरिट प्रदान करने के आदेश दिए हैं।

ज्ञात हो कि अपीलार्थी सूरज पटेल ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जनसूचना अधिकारी जौनपुर से सहायक अध्यापक पद पर हुई नियुक्ति में सामान्य तथा ओबीसी की कट ऑफ मेरिट मांगी थी। इस पर जनसूचना अधिकारी ने नियम 4(2) ख, तीन, चार, पांच की परिधि में सूचना न आने की बात कहकर मामले को रफादफा करने का प्रयास किया था।

अपीलार्थी सूरज पटेल उनके जबाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने राज्य सूचना आयोग में इस मामले की अपील की। ये अपील राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त के न्यायालय में सुनवाई के लिए आयी। प्रकरण की सुनवाई 12 दिसम्बर को राज्य सूचना आयुक्त द्वारा की गई जिसमें दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त ने अपीलार्थी को कट ऑफ मेरिट प्रदान करने का आदेश पारित किया और सुनवाई की अगली तिथि 17 दिसम्बर तय की गयी।

राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त के इस निर्णय की काफी प्रशंसा हो रही है। उनका यह निर्णय अपने आप में अनूठा है क्योंकि आज तक पूरे प्रदेश में किसी भी अपीलार्थी को कट ऑफ मेरिट प्रदान करने के आदेश किसी के द्वारा नहीं किए गए हैं।

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