लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब घर में बार का इंतजाम रखने वाले शौकीनों को आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जारी नयी आबकारी नीति में यह प्रावधान किया गया है। इसके तहत व्यक्तिगत प्रयोग के लिए होम लाइसेंस लेना होगा।
व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निर्धारित फुटकर सीमा 16 लीटर से अधिक शराब या बीयर अपने पास रखने के लिए अब वैयक्तिक होम लाइसेंस लेना होगा। निजी प्रयोग के लिए व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा 16 लीटर से अधिक शराब क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में निर्धारित शर्तों के अधीन रखने के लिए हर साल 12,000 रुपये की लाइसेंस फीस एवं 51,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी।
होम लाइसेंस के लिए वे लोग ही आवेदन कर पाएंगे जो पिछले पांच साल से आयकर रिटर्न भर रहे हों। आवेदन-पत्र के साथ आयकर की रशीद, पैम कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी।
आवेदकों को इस संबंध में शपथ-पत्र भी देना होगा जिसके मुताबिक किसी भी अनधिकृत या फिर 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति का शराब रखे जाने वाली जगह पर प्रवेश वर्जित होगा। साथ ही ऐसी जगह पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मान्य शराब के अलावा कोई अन्य शराब या अनधिकृत शराब नहीं रख सकेंगे।
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