लखनऊ। कोरोना संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश में सरकारी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमणकाल को देखते हुए सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को तीन शिफ्टों में बुलाने का फैसला किया है। परिवहन कार्यालयों में संक्रमित कर्मचारियों की बढ़ती संख्या को देख विभाग ने 23 अप्रैल से 1 मई तक प्रदेश के सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालयों (आरटीओ) और सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों (एआरटीओ) में ड्राइविंग लाइसेंस के कामकाज पर रोक लगा दी है। इस आशय के निर्देश परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने सभी आरटीओ कार्यालयों को भेज दिए हैं।
जिन लोगों ने लर्नर लाइसेंस, स्थाई डीएल, नवीनीकरण, पता परिवर्तन आदि डीएल संबंधित कार्य के लिए 23 अप्रैल से 1 मई का स्लॉट बुक कराया है अब उन स्लॉटों को आगे बढ़ा दिया जाएगा। टाइम स्लॉट 15 मई के बाद रीशेड्यूल किए जाएंगे। डीएल आवेदकों को इससे संबंधित मैसेज भेजकर अलग-अलग तारीखों पर बुलाया जाएगा। ये मैसेज आवेदक के मोबाइल फोन नंबर पर आएगा। इसके साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस धारकों की वैधता 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है।
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