एमपी-एमएलए कोर्ट से आजम खां को झटका, जमानत अर्जी खारिज

लखनऊ : सपा सांसद व उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को अदालत से एक और झटका लगा है। सरकारी लैटर पैड एवं मोहर का गलत इस्तेमाल करने के मामले में उनकी जमानत अर्जी को एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने गुरुवार को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ ऐसे ही अपराध के 12 मामले दर्ज हैं। इससे लगता है कि वह ऐसे अपराध करने का अभ्यस्त है। अगर उसको जमानत दी जाती है तो वह सुबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।

आजम खां के खिलाफ इस मामले की रिपोर्ट हजरतगंज थाने में 1 फरवरी 2019 को अल्लामा जमीर नकवी ने दर्ज कराई थी।  आजम खां की जमानत का विरोध करते हुए सरकारी वकील ज्वाला प्रसाद शर्मा ने अदालत में कहा कि वादी अल्लामा जमीर नकवी ने मामले की रिपोर्ट एक फरवरी 2019 को हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया है कि घटना साल 2014 से संबंधित है लेकिन तत्कालीन सरकार के प्रभाव के चलते उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। उसने राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य को शिकायत भेजकर आरोप लगाया है कि आजम खां सरकारी लेटरहेड और मोहर का दुरुपयोग कर भाजपा, आरएसएस और मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी को बदनाम कर उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचे रहे हैं। अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में कहा है कि इस मामले में अभियुक्त द्वारा लिखित रूप से शिया धर्मगुरु के विरुद्ध अपमानजनक वक्तव्य जारी करते हुए दो वर्गों के मध्य घृणा और कटुता पैदा करने के आशय से उन्हें प्रकाशित और प्रसारित कराया है। इससे अभियुक्त का दुराशय प्रदर्शित हो रहा है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यह प्रकरण मुस्लिम समुदाय के दो वर्गों के मध्य घृणा एवं विद्वैष फैलाने तथा समाज पर गंभीर व व्यापक प्रभाव डालने वाला परिलक्षित होता है। अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा कारित अपराध की प्रकृति व गंभीरता तथा उससे समाज में पड़ने वाले दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है।

gajendra tripathi

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