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उत्तर प्रदेश : जीएसटी से पहले के बकाये पर ब्याज माफी योजना लागू, कारोबारी 2 जून तक उठा सकते हैं लाभ

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने व्यापारियों को जीएसटी से पहले के बकाये पर ब्याज माफी की सुविधा देने के लिए ब्याज माफी योजना 2021 लागू की है। यह योजना 2 जून 2021 तक के लिए लागू की गई है।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 1 लाख रुपये तक की मूल बकाया धनराशि जमा करने पर ब्याज की 100 प्रतिशत धनराशि माफ की जाएगी। 10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक के मूल बकाये के साथ ब्याज की 10 प्रतिशत रकम जमा करने पर ब्याज की 90 प्रतिशत धनराशि माफ की जाएगी। 1 करोड़ रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये तक के मूल बकाये के साथ ब्याज की 50 प्रतिशत धनराशि जमा करने पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 5 करोड़ रुपये से अधिक मूल बकाये के साथ ब्याज की 90 प्रतिशत रकम जमा करने पर ब्याज में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इन सभी मामलों में केवल बकाया न जमा करने पर आरोपित अर्थदंड की 100 प्रतिशत धनराशि माफ की जाएगी।

खन्ना ने बताया कि यह योजना 31 दिसंबर 2020 तक की मांग के लिए लागू की गई है। इस योजना का लाभ पाने के लिए व्यापारियों को विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना के तहत विभिन्न कोर्ट में लंबित मामले भी शामिल किए गए हैं। समाधान योजनाओं से संबंधित बकायों पर भी यह योजना लागू है। 

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